फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत, Parking-जिम पर कम लगेगा GST
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा.
इन पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा. (PTI)
इन पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा. (PTI)
घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा और इन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत कम दर से कर वसूला जाएगा.
इस आदेश के बाद इन सेवाओं को समग्र निर्माण सेवाओं का हिस्सा माना जाएगा और इन पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा.
एएआर की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रीयल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगाई जा रही GST की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा. एएआर ने बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की एक अर्जी पर यह फैसला दिया है.
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बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने इस मामले में स्प्ष्टीकरण मांगा था कि क्या अतिरिक्त सेवाओं को आवासी परियोजना निर्माण के साथ दी जाने समग्र आपूर्ति के तौर ही माना जाना चाहिए. कार पार्किंग, क्लब और जिम की सेवाओं को आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट बुकिंग के साथ ही जोड़ा जाता है.
एएआर ने कहा कि इस लिहाज से कराधान के मामले में समग्र आपूर्ति के पूरे मूल्य को निर्माण सेवा आपूर्ति ही माना जायेगा.
12:40 PM IST